Pan को aadhaar से तुरंत कराएं लिंक, वर्ना इस तारीख के बाद हो जाएगा अमान्य


Pan को aadhaar से तुरंत कराएं लिंक, वर्ना इस तारीख के बाद हो जाएगा अमान्य

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AADHAR CARD LINK WITH PAN CARD: सरकार उन सभी पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर देगी जिन्हें इस साल एक सितंबर तक आधार से लिंक नहीं किया जाएगा। वर्तमान में कुल 40 करोड़ पैन कार्ड में से 18 करोड़ को


आधार से लिंक नहीं किया गया है। वर्तमान पैन कार्ड को आगे भी लगातार इस्तेमाल करने के लिए आम नागरिकों को इसे आधार से लिंक करना होगा। ऐसा न करने वालों को इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत, टैक्स रिटर्न और


बड़े ट्रांजेक्शन करते वक्त आधार कार्ड इस्तेमाल करने का विकल्प मिलेगा। हालांकि, जो लोग टैक्स रिटर्न और दूसरे लेनदेन के लिए 1 सितंबर के बाद ऐसे आधार नंबर का इस्तेमाल करेंगे जो किसी पैन से


लिंक नहीं है तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अपने आप नया पैन जारी कर दिया जाएगा। फाइनेंस बिल 2019 में बताए गए आधार और पैन लिंक करने की योजना को कुछ इस तरह लागू किया जाएगा। एक


अंग्रेजी अखबार में छपी खबर में वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जो भी पैन आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें पहले सस्पेंड कर दिया जाएगा। आम नागरिक उन्हें आधार से कनेक्ट करके


दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर नागरिक दोनों दस्तावेज को आपस में लिंक नहीं करते और इसके बजाए आधार नंबर देकर टैक्स रिटर्न फाइलिंग या संबंधित ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट


इन्हें ऑटोमैटिक नया पैन नंबर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी कर देगा। लोग इस पैन को ऑनलाइन डाउनलोड करके भविष्य में इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सब सेक्शन (6B) को शामिल करने


का भी प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक, पैन और आधार की वैधता जांचने की जिम्मेदारी इन दस्तावेज को पाने वाले यानी रिसीवर की होगी। बता दें कि इससे पहले सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज की ओर से


आधार नंबर बताने और इसे पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। हालांकि, 1 अप्रैल से यह अनिवार्य कर दिया गया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर को


लिंक करना होगा। सिर्फ उन लोगों को राहत दी गई जिन्हें टैक्स का भुगतान करने के लिए खास तौर पर छूट मिली हुई है।