Neet pg दाखिले के लिए डीजीएमई की अध्यक्षता में बनेगा बोर्ड, निर्देश जारी
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NEET PG NEWS: नीट पीजी 2025 में दाखिले की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर है। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया के स्पष्ट नियम जारी कर दिए हैं। NEET PG NEWS: नीट पीजी में राज्य कोटे की
सीटों पर दाखिले के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक (डीजीएमई) की अध्यक्षता में काउंसलिंग बोर्ड गठित किया जाएगा। शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा
ने दाखिले की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रक्रिया बीते वर्षों सरीखी ही रहेगी। काउंसलिंग के दौरान तकनीकी जिम्मेदारी एनआईसी की होगी। काउंसलिंग बोर्ड में चिकित्सा
शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा नामित विशेष या संयुक्त सचिव को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। वहीं, सदस्य के तौर पर शासन द्वारा नामित किसी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रोफेसर जोकि अनुसूचित
जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक श्रेणी के होंगे शामिल होंगे। इनके अतिरिक्त डीजीएमई द्वारा नामित तीन चिकित्सा शिक्षक, निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेंटल कॉलेज के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक
चिकित्सा शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि और नदेशक एनआईसी या उनके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि भी सदस्य के तौर पर बोर्ड में होंगे। डीएनबी और एमडीएस के पंजीकृत अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट सूची ऑल
इंडिया रैंक के आधार पर तैयार की जाएगी। वहीं, पीएमएचएस संवर्ग के अर्ह चिकित्सकों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों को नियमानुसार भारांक देते हुए मेरिट सूची तैयार होगी। नीट पीजी की सीटों के लिए
अभ्यर्थियों का नीट-पीजी परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। वहीं, नीट एमडीएस-2025 की काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2025 तक पूरी हो गई
हो। नीट पीजी-2025 की काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी इंटर्नशिप 31 जुलाई 2025 तक पूरी हो रही होगी। ऐसे भारतीय अभ्यर्थी जिन्होंने विदेश से यूजी मेडिकल की पढ़ाई की होगी, उनके लिए
एफएमजीई की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा और एनएमसी/एमसीआई या राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना होगा। डीएनबी पाठ्यक्रम की राज्य कोटा की सीटों के लिए यूपी में कार्यरत अभ्यर्थी ही पात्र
होंगे। काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य यूपी नीट पीजी-2025 की काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को यूपीनीट की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पहले, दूसरे
और तीसरे चक्र और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग के लिए 3,000 का पंजीकरण शुल्क देना होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हिस्सा लेने के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों को नया पंजीकरण करवाना होगा।
पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। राजकीय मेडिकल या डेंटल कॉलेज की सीटों के लिए 30,000 रुपये धरोहर राशि होगी। निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों के लिए दो लाख रुपये, निजी क्षेत्र के
डेंटल कॉलेजों की सीटों के लिए एक लाख रुपये धरोहर राशि होगी। राजकीय व निजी क्षेत्र के कॉलेजों के काउंसलिंग में हिस्सा लेने वालों को 2,00,000 रुपये की धरोहर राशि जमा करनी होगी। सभी चक्रों की
काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद अगर अभ्यर्थी को कोई सीट नहीं मिलती है तो उसकी धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तय किया है कि आरक्षण की तय व्यवस्था ही लागू होगी। यूपी से
बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरे चक्र की काउंसलिंग के बाद अगर आरक्षित श्रेणी की कोई सीट बचती है तो उन्हें भरने के लिए पूर्व प्रचलित व्यवस्था के मुताबिक
श्रेणियों में बदलाव किया जाएगा।