नाबाल‍िग से दुष्‍कर्म मामले में दोषी आसाराम को मि‍ली उम्रकैद की सजा पीड़ि‍ता के प‍िता बोले आज म‍िला न्‍याय


नाबाल‍िग से दुष्‍कर्म मामले में दोषी आसाराम को मि‍ली उम्रकैद की सजा पीड़ि‍ता के प‍िता बोले आज म‍िला न्‍याय

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आसाराम की तबियत बिगड़ गई जोधपुर (एजेंसियां)। राजस्थान में आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति न्यायालय आसाराम पर फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश मधुसूदन ने दुष्कर्म के मामले में आसाराम को दोषी


करार दिया है। इसके अलावा उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सूत्रों की मानें तो फैसले के सुनने के बाद आसाराम की तबियत बिगड़ गई। आसाराम के समर्थकों को कानून और व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए आज


जोधपुर की सेंट्रल जेल में ही फैसला सुनाया गया है। पीडिता के पिता ने न्याय पर जताई खुशी वहीं मामले में फैसला आने के बाद पीड़िता के पिता ने खुशी जताई। इसके लिए न्यायपालिका और मीडिया का धन्यवाद


कहते हुए उन्होंने कहा कि आज उन्हें न्याय मिला है। अब तक जिन लोगों ने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया है मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आसाराम को दोषी ठहराया गया है। पिछले चार महीनों से,


हमारे परिवार के सदस्य घर से बाहर नहीं आ रहे थे लेकिन आज इस न्याय मिलने के बाद से काफी खुशी हुई। शाहजहांपुर की किशोरी ने उठाई थी आवाज आसाराम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत


दोषी पाया गया है। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस (पोस्को) और जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) एक्ट लगा है। बतादें कि आसाराम बापू को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक किशोर लड़की


द्वारा दायर की गई शिकायत पर 2013 में गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता ने आसाराम पर जोधपुर आश्रम में दुष्कर्म में करने का आरोप लगाया था। आसाराम 2013 से न्यायिक हिरासत में हैं इस दौरान आसाराम के


आलवा उसके प्रमुख सेवादार शिवा, रसोइए प्रकाश द्विवेदी, वार्डन शिल्पी और एक अन्य साथी शरतचंद्र को भी दोषी बनया गया था। इन पर आपराधिक धमकी, आपराधिक षड्यंत्र और यौन उत्पीड़न सहित कई आरोप लगे थे।


इसके बाद आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया था और 1 सितंबर, 2013 को जोधपुर लाया गया था। वह 2 सितंबर, 2013 से न्यायिक हिरासत में है। दुष्कर्म मामले में दोषी करार हुए आसाराम, कभी सत्संग


में अनोखे स्टाइल में देते थे आशीर्वाद, यकीन न हो तो देख लें ये तस्वीरें